सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर और अन्य के खिलाफ एचपीसीए मामले में दायर प्राथमिकियां निरस्त करने की याचिका मंजूर करते हुए इसकी जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं।
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Wednesday, November 14, 2018
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» धूमल-अनुराग के खिलाफ केस रद्द करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कई सवाल, अफसरों को क्यों छोड़ा ?
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