Baddi Crime: युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने हल्की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. जबकि युवक पर जानलेवा हमला किया गया. बद्दी थाना पुलिस ने धारा-341 के तहत केस दर्ज किया है. इसमें दोषियों को एक माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा, सेक्शन 323 लगाई गई है, जिसमें एक साल की सजा का प्रावधान है.
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Friday, September 30, 2022
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» हिमाचलः बद्दी में बेखौफ बदमाश, मंडी के युवक को रॉड-डंडो से पीटा, अधमरा छोड़ कर फरार, घायल PGI में भर्ती
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