घटना के बाद स्टोन क्रशर के मालिक तरसेम भारती व पोकलेन ऑपरेटर के खिलाफ IPC की धारा 304-A, 336 व 337 के तहत मुकदमा भी दायर हुआ था, 8 साल की कानूनी जंग के बाद मंगलवार को कंडाघाट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) ने अपना फैसला सुनाया.
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Tuesday, September 20, 2022
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» हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की रेस में शामिल भाजपा नेता तरसेम भारती को 18 माह की सजा
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