2007 में धूमल सरकार बनी तो उन्होंने धारा-118 में संशोधन किया और प्रावधान किया कि बाहरी राज्य का व्यक्ति जो हिमाचल में 15 साल से रहता हो और बोनोफाइनड हों, वह जमीन खरीद सकता है. इसका विरोध हुआ. बाद में कांग्रेस सरकार ने इस शर्त को बढ़ाकर 30 साल कर दिया था.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/31pt08m








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