ट्रिब्यूनल (Tribunal) ने याचिका को स्वीकारते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) को उक्त हर्जाना राशि ब्याज सहित पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों के पक्ष में 45 दिनों के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया है.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2LgnBKC








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