13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरूण मिश्रा की बैंच ने हिमाचल में वन विभाग को वन भूमि पर विकास से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए पेड़ों के कटान पर बैन लगाने के आदेश जारी किए थे. कोर्ट ने कहा था कि एक अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी और तब तक हिमाचल में कोई पेड़ ना काटे जाएं.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2WvGc9j








0 comments:
Post a Comment