न्यायिक दंडाधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश जारी करते हुए इस मामले को भादंसं की धारा 509, 218 व 120 बी के तहत दर्ज करके के आदेश दिए और इसकी जांच करके कार्रवाई करने को कहा है.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Ae1LCq











पटवारी का आवेदन फॉर्म भरने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी कैंडीडेट्स के लिए फीस 150 रुपये है. समान्य वर्ग के लिए फीस 300 रुपये है.
समाजसेवी संजय शर्मा ने कहा कि जब प्रदेश सरकार व प्रशासन ने मुख मोड़ने पर रिश्तेदारों ने वैकल्पिक तौर पर कुछ समय के लिए आशियाना दिया है, लेकिन यह पीड़ित परिवार के लिए स्थायी समाधान नहीं है.
