न्यायिक दंडाधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश जारी करते हुए इस मामले को भादंसं की धारा 509, 218 व 120 बी के तहत दर्ज करके के आदेश दिए और इसकी जांच करके कार्रवाई करने को कहा है.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Ae1LCq








0 comments:
Post a Comment