Drugs in Himachal:अदालत ने दोषी को 14.154 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 1,40,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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Friday, July 15, 2022
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» हिमाचलः बल्ह में 14.15 किलोग्राम चरस रखने के दोषी को 14 साल की जेल
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