Rape Case in Mandi: उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए. अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने परमानंद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत दुराचार के आरोप में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
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Monday, April 25, 2022
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» हिमाचलः गौशाला में महिला से चाकू के बल पर दुराचार करने के दोषी को 7 साल जेल
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