बाहरी राज्यों से आने वालों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या फिर 24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा. यह नियम हिमाचल के रहने वालों पर भी लागू होगा. वहीं, इससे पहले, सरकार ने दूसरे राज्यों के लोगों और टूरिस्ट के लिए यह नियम लागू किया था. बता दें कि हिमाचल में बीते एक सप्ताह में कोरोना के मामले तीन गुना बढ़ गए हैं. एक्टिव केस 800 से अब 2000 पहुंच गए हैं.
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Tuesday, August 10, 2021
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» Cabinet Meeting: हिमाचल में स्कूल फिर बंद, सभी के लिए एंट्री के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी
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