अगर व्यापक जनहित मौजूद नहीं है तो आरटीआई में ट्रेड सीक्रेट की जानकारी नहीं दी जा सकती है। यह टिप्पणी राज्य सूचना आयोग ने की है और इस संबंध में अन्य सूचनाएं देने के आदेश जारी किए हैं।
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Monday, August 23, 2021
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» सूचना आयोग: जनहित नहीं तो आरटीआई में नहीं दी जा सकती है ट्रेड सीक्रेट की जानकारी
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