हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के कुलपति डॉ. सिकंदर कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने याची धर्मपाल के आरोपों को तथ्यहीन पाया।
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Thursday, July 29, 2021
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