Himachal Shagun Yojna: शगुन योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि शादी की प्रस्तावित तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है. यदि विवाह पहले ही हो चुका है तो विवाह के छः महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3groP5l








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