New Born Baby Abandon in Sirmour: पांवटा साहिब के डीएसपी बीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नवजात को जन्म के बाद लावारिस छोड़ने पर लड़की के खिलाफ आईपीसी की धारा 317 और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
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Wednesday, June 23, 2021
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» हिमाचल: बच्ची को गोबर में फेंकने वाली मां निकली 12वीं की छात्रा, रेप से हुई थी गर्भवती
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