HPU VC Appointment issue: प्रार्थी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाईं है कि प्रतिवादी को आदेश दिए जाए कि वह एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताये और यदि उसकी योग्यता यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत पाई जाती है, तो उस स्थिति में उसकी नियुक्ति रद्द की जाए. मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की गई है.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Q9Keq3








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