अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सुंदरनगर) हंस राज की अदालत ने भाभी की हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।
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Wednesday, March 31, 2021
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