वन विभाग मामले की जांच कर रहा है. वन्य प्राणी है और वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल-1 में गोली चलाने वाले को 7 साल की सजा का प्रावधान है.
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Thursday, February 11, 2021
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» Solan: बद्दी में गोली से घायल बारहसिंघे ने उद्योग के अंदर आकर तोड़ा दम, FIR
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