नियमों के अनुसार वित्तीय साल में कर्ज लेने की लिमिट 6500 करोड़ रुपये है और वित्तीय वर्ष की यह तीन महीने हैं. अब भी प्रदेश सरकार अंतिम तिमाही में 1500 करोड़ रुपये कर्ज ले सकती है.
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Thursday, January 21, 2021
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» लगातार दूसरे माह 1 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेगी हिमाचल सरकार
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