Religion conversion in Himachal Pradesh: हालांकि, स्वेच्छा से किए जाने वाले धर्मपरिवर्तन पर रोक नहीं है, लेकिन इसकी सूचना व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के पास एक महीने पहले देनी होगी और घोषणा करनी होगी कि वह बिना डर और प्रलोभन से धर्म परिवर्तन कर रहा है
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Tuesday, December 29, 2020
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» जबरन धर्मांतरण कानून को और कड़ा बना सकती है हिमाचल सरकार, मंत्री ने दिए संकेत
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