राज्य चुनाव आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में पंचायत प्रधानों के लिए चुनाव खर्च की कोई सीमा तय नहीं की है। पंचायत चुनाव के समय कोई भी दल या प्रत्याशी किसी भी धार्मिक स्थल में चुनाव सभा नहीं कर पाएंगे।
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Sunday, November 8, 2020
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