कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376/511 के तहत पांच साल कारावास और 15 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
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Thursday, November 5, 2020
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» मंडी: मूक-बधिर बहन से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी चचेरे भाई को 5 साल कैद
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