सेवानिवृत्ति के बाद विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना जीपीएफ जमा करवाने वाले कर्मचारी को ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग ने इस बाबत सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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Monday, August 10, 2020
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