हिमाचल के उद्योग अब तीन महीने से तीन साल के लिए कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) हिमाचल प्रदेश (संशोधन) नियम, 2019 को मंजूरी दे दी गई है।
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Friday, July 10, 2020
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