थाना प्रभारी सुंदरनगर प्रकाश चंद (Sunder Nagar Police Station) ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी दिलीप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-376 में मामला दर्ज कर दिया गया है. पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2ZEYiac








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