हिमाचल हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों में व्यवस्था दी कि दोनों पक्षों में समझौते की स्थिति में सजा माफ करने पर आरोपी को विशेष परिस्थितियों में 15 फीसदी कंपाउंडिंग फीस के बजाय छोटी टोकन राशि देकर छोड़ा जा सकता है।
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Saturday, April 13, 2019
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» टोकन राशि देकर भी छूट सकते हैं चेक बाउंस के आरोपी
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