मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति अरविंद कुमार की अदालत ने मंगलवार को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कारावास की सजा सुनाई है।
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Wednesday, March 20, 2019
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» मिलावटी हल्दी बेचने पर कंपनी मालिक को डेढ़ साल की कैद
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