प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू कैंटर यूनियन विवाद से जुड़े मामले में सरकार की ओर से गठित एसआईटी को आदेश दिए कि वह परवाणू में ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के संचालन पर नजर रखे और सुनिश्चित करे कि उस क्षेत्र में किसी भी गाड़ी से अवैध वसूली न हो।
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Wednesday, March 20, 2019
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» एसआईटी देखे परवाणु में वाहनों न होने अवैध वसूली: हाईकोर्ट
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