हिमाचली कृषकों की फर्म को प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए भू-सुधार अधिनियम की धारा-118 के तहत सरकार से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है।
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Sunday, March 3, 2019
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