ऊना जिला पुलिस ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय के आदेशों के आधार पर वाहनों के डिजिटल कागजातों को मान्यता दे दी है. वाहन चलाते समय अगर आपके पास लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के दस्तावेज नहीं है तो आपका चालान नहीं होगा. लेकिन उसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में डिजीलॉकर या एम परिवहन एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा. केंद्र और हिमाचल सरकार द्वारा इन दोनों एप्लिकेशन की अधिसूचना जारी करने के बाद एसपी ऊना ने सभी थाना-चौकियों और ट्रेफिक कर्मियों को आदेश जारी कर डिजिलॉकर और एम परिवहन से दिखाए जाने वाले दस्तावेजों को मान्यता दी है.
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Sunday, December 9, 2018
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» VIDEO: ऊना पुलिस ने डिजिटल डॉक्यूमेंट को दी मान्यता, इन ऐप पर दिखा सकते है पेपर
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