एचपी रोड साइड एक्ट 1968 में सड़क से 5 मीटर तक के दायरे में निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. एक्ट के मुताबिक किसी भी सड़क के 5 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी प्रकार का भवन निर्माण की इजाजत नहीं है. ऐसे में नेशनल हाइवे और स्टेट हाईवे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सैंकड़ों मकान 50 वर्षों पहले के बने और उन मकानों को हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी है.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2QAUmEe








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