धारा-118 के तहत गैर-हिमाचली और गैर-कृषक प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते हैं. धारा-118 में गैर-हिमाचली को बिजली प्रोजेक्ट, शिक्षण संस्थान को लीज पर जमीन दी जाती है. वहीं, वीआईपीज को भी स्पेशल अनुमति देकर जमीन दी जाती है.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2D4GMWY








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