Lahaul Spiti News: हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 115 के अन्तर्गत 08 दिन तक के कारावास या ₹5000 तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा.
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Monday, August 30, 2021
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» लाहौल स्पीति: कूड़ा फैलाया और खुले में पी शराब तो 8 दिन जेल और 5 हजार जुर्माना
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