New Born Baby Abandon in Sirmour: पांवटा साहिब के डीएसपी बीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नवजात को जन्म के बाद लावारिस छोड़ने पर लड़की के खिलाफ आईपीसी की धारा 317 और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3gQPOIG








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