सरकारी फरमान के अनुसार, दफ्तर में बड़ी बैठकें नहीं होंगी और कर्मचारियों को सामाजिक दूरी के साथ-साथ मास्क या फेस कवर करना अनिवार्य है. ये आदेश कंटेनमेंट जोन और उसके आसपास के क्षेत्रों के कार्यालयों के लिए लागू नहीं होंगे.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2X2sC0d








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