Dr. Shrikant Baldi RERA chairmen: हाईकोर्ट ने 15 जनवरी तक ‘रैरा’ को क्रियाशील करने के आदेश दिए हैं. प्रत्येक बिल्डर को अब रैरा के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी होगा. इससे प्लॉट या फ्लैट खरीदने वालों को भी राहत मिलेगी.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Z9jExW








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