कोर्ट ने रिकॉर्ड में पाया है कि इस तबादले के लिए डीओ नोट शिक्षा सचिव को भेजा गया था. आदेश पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते दिए गए हैं. हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक, इस तरह की ट्रांसफर आदेश कानूनी तौर पर मान्य नहीं है और ट्रांसफर रद्द कर दिया.
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Monday, September 9, 2019
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» IPH मंत्री महेंद्र सिंह के डीओ नोट पर प्रिंसिपल का ट्रांसफर, HC ने किया रद्द
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